पुलिस के दबाव पर दुष्कर्म-पॉक्सो एक्ट के आरोपी ने किया कोर्ट में सरेण्डर, छाल पुलिस ने लिया पुलिस रिमांड, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को लैलूंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायगढ़. एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर महिला एवं नाबालिग से संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाई हेतु जिले में चलाये जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत थाना छाल एवं लैलूंगा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । छाल पुलिस के चौतरफा दबाव में आरोपी का कोर्ट में सरेंडर, पुलिस रिमांड लेकर छाल पुलिस ने जांच प्रक्रिया कर भेजा जेल दिनांक 08.08.2026 को थाना चक्रधरनगर में स्थानीय महिला द्वारा आवेदन देकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 17.02.2026 को इसकी बेटी जो रायपुर में पढ़ाई कर रही है, बतायी कि परिवार का परिचित के अमित उर्फ पुष्पेंद्र गोयल लड़की के इंस्टाग्राम आईडी पर फ्रेंड भेज कर दोस्ती बढ़ाया फिर गंदी गंदी मैसेज करता था । लड़की ने बताया कि दिसंबर 2022 में जब नाना का देहांत होने पर छाल गये थे । तब अमित अकेले पाकर छेडछाड करता था और दिनांक 25.12.2022 में पुराने घर में फोन कर बुलाया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया । डर से घटना किसी को कुछ नहीं बतायी । उसके बाद भी अमित मोबाइल फोन में अश्लील मैसेज भेजा था और बोलता था कि अगर तुम किसी को बताओगी तो तुम्हारी ही बदनामी होगी । लड़की ने यह भी बताया कि जब वह रायपुर पढ़ने गई, वहां भी होटल ले जाकर गलत काम करता था । महिला के आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में शून्य पर अपराध दर्ज कर थाना छाल में असल अपराध आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 186/2026 धारा 64(2)(m) BNS और 4, 6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया गया । अपराध दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था, छाल पुलिस की लगातार छापेमारी और न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए अन्तत: आरोपी द्वारा न्यायालय में समर्पण किया गया । दिनांक 09.09.2026 को न्यायालय से मिली सूचना पर छाल पुलिस द्वारा आरोपी का एक दिन पुलिस रिमांड लिया गया । आरोपी से पूछताछ कर आगे विवेचना कार्यवाही की है और आरोपी अमित उर्फ पुष्पेंद्र गोयल पिता बुधराम गोयल 46 वर्ष निवासी छाल को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड अवधि पश्चात आरोपी को न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया है ।     नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को लैलूंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर दिनांक 20.08.2026 को थाना लैलूंगा में स्थानीय महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी बेटी (14 वर्ष) कुछ दिनों से गुमशुम थी, बातचीत नहीं कर रही थी । तब उससे पूछताछ की तो बताई कि दिनांक 04.08.2026 की रात करीब 09.00 बजे गांव का सूर्यान्श यादव (20 साल) घर में आया अपने साथ में घर जाने के लिए बोला जिसे मना की फिर भी बहला फुसलाकर डरा धमकाकर अपने घर ले गया और शारीरिक संबंध बनाया । सुबह करीब 04.00 बजे घर पहुँचा दिया और बोला कि किसी को मत बताना । महिला के आवेदन पर आरोपी सूर्यान्श यादव पर अपराध क्रमांक 262/2026 धारा 65(1),351(3) BNS तथा 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । अपराध दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था जिसकी गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा मुखबीर लगाकर रखा गया था । कल गांव आने की मुखबीर सूचना पर छापेमारी कर आरोपी सूर्यान्श यादव को गिरफ्तार किया गया जिसे कोर्ट पेश कर पॉक्सो एक्ट में रिमांड पर भेजा गया है ।

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