पुलिस की 48 घंटे में ताबड़तोड़ कार्रवाई, 5 आरोपियों से 315 पाव देशी प्लेन और 11 अध्धी शराब जब्त

सार्वजनिक स्थान स्थानों पर शराबखोरी करने वाले 5 व्यक्तियों पर आबकारी के तहत कार्रवाई

रायगढ़. एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर नशे के विरुद्ध जिले में चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक अभिनव कांत के नेतृत्व में जूटमिल पुलिस ने पिछले 48 घंटों में अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों से कुल 56.605 लीटर अवैध शराब जब्त की है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर रहे 5 लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार दिनांक 1 अक्टूबर 2026 को पुलिस ने संत विनोबा नगर में कार्रवाई करते हुए स्वपनेन्द्र कुमार दत्ता (53 वर्ष) के कब्जे से 44 पाव शोले मसाला, 53 पाव रोमियो प्लेन, 40 पाव यूनिक प्लेन, 36 पाव सुपर छत्तीस मसाला, 11 नग 375 एमएल शोले प्लेन बोतल तथा 14 पाव रोमियो मसाला, कुल 187 पाव एवं 11 बोतल शराब, कीमत करीब 18,600, तथा बिक्री रकम 1,200 जब्त की। इसी क्रम में 2 अक्टूबर को समाधि गली कयाघाट स्थित किराना दुकान में दबिश देकर आनंद टण्डन (70 वर्ष) के कब्जे से 7 पाव रोमियो प्लेन, 11 पाव रोमियो, 4 पाव सुपर 36 एवं 2 पाव शेरा मसाला, कुल 24 पाव शराब एवं ₹300 बिक्री रकम, कुल कीमत ₹2,260, बरामद की गई। इसी दिन अम्बेडकर नगर डिपापारा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुरोहित भारद्वाज (40 वर्ष) को 40 पाव रोमियो प्लेन शराब, कीमत ₹3,200, के साथ पकड़ा गया। वहीं झोपड़ीपारा क्षेत्र में घेराबंदी कर खेमनाथ साव (57 वर्ष) को 28 पाव रोमियो मसाला एवं 7 पाव रोमियो प्लेन, कुल 35 पाव शराब, कीमत ₹3,360, के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा फटहामुड़ा पानी टंकी के पास कार्रवाई में घनश्याम राजभर (48 वर्ष) के कब्जे से 7 पाव रोमियो प्लेन एवं 22 पाव शेरा मसाला, कुल 29 पाव शराब, कीमत 2,760, बरामद कर उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत कार्रवाई की गई। वहीं कयाघाट मुक्तिधाम के पास सार्वजनिक स्थान पर खुले में शराब पीते पाए गए विकास बसंत, मोहम्मद रियाज्जुद्दीन, साहेबराम बसंत, मोहम्मद यासिन गनी और नरेन्द्र सोनवरकर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के तहत कार्रवाई की गई। जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध शराब, मादक पदार्थों की बिक्री एवं सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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