सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध 43500 जुर्माना, 35 किलो 200 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त

Mohsin Khan
Mohsin Khan 2 Min Read

रायगढ़. नगर निगम के अमले द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही की गई। इस दौरान 11 प्रकरण बनाए गए और 43500 रुपए जुर्माना किया गया। इसी तरह 35 किलो 200 ग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक जब्त किया गया।
निगम कमिश्नर संबित मिश्रा के निर्देशन पर नगर निगम के अमले द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करते हुए 11 प्रकरण बनाए गए। इस दौरान जहां एक और 35 किलो 200 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया, वहीं दूसरी ओर 11 प्रकरणों में ₹43500 रुपए जुर्माना लगाया जाए।

यह कार्रवाई संजय मार्केट, महात्मा गांधी मार्ग एवं रामनिवास टॉकीज के पीछे शराब दुकान के आसपास संचालित चखना दुकानों में की गई। इस दौरान सभी चखना दुकानों को सफाई रखने, डस्टबिन का उपयोग करने की समझाइश दी गई। एक दुकान से जुर्माना नहीं देने की स्थिति में पानी पाउच, कुर्सी और गैस सिलेंडर जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान शराब दुकान के मैनेजर को भी साफ-सफाई रखने और डस्टबिन का उपयोग करने समझाइश दी गई।

 

कार्रवाई के दौरान जहां से भी सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त हुए उन सभी व्यवसायियों को प्लास्टिक उपयोग नहीं करने और बिक्री नहीं करनी की भी समझाइश दी गई। इस दौरान दोबारा सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री करने या उपयोग करने पर नियमानुसार अतिरिक्त जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई के दौरान निगम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सफाई दरोगा आदि उपस्थित थे।

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