रायगढ़. नगर निगम के अमले द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। अब तक 192 प्रकरण बनाकर सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री करने वालों और ग्राहकों को समानों को देने के लिए उपयोग करने वालों से 2 लाख 90 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। कमिश्नर संबित मिश्रा ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध सतत रूप से कार्यवाही करने के निर्देश स्वास्थ अमला को जारी किए हैं।
सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री और उपयोग पर राज्य शासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया है। इसपर निगम कमिश्नर श्री संबित मिश्रा ने निगम के स्वास्थ्य अमला को सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगातार कार्यवाही करने के
निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के तहत निगम की स्वास्थ्य अमला और पर्यावरण सरंक्षण मंडल की संयुक्त टीम द्वारा सतत रूप से कार्यवाही कर सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती और जुर्माना सहित प्रकरण बनाया जा रहा है। निगम अमला द्वारा पिछले दिनों प्लास्टिक के थोक विक्रेता संजय मार्केट स्थित श्रेया प्लास्टिक, जगदीश डेयरी, विकास डेयरी, सिंधी कॉलोनी स्थित थोक विक्रेता सहित केवड़ा बाड़ी बस स्टैंड स्थित दुकानों में गौरी शंकर मंदिर सड़क स्थित दुकानों में, हेमू कालानी चौक होते हुए चक्रधर नगर तक एवं विजयपुर तक सड़क के दोनों किनारे स्थित दुकानों में, ढिमरापुर चौक मुख्य मार्ग के व्यवसायिक संस्थानों में, कार्मेल स्कूल रोड स्थित व्यवसायिक संस्थानों में, सतीगुड़ी चौक से कोतरा रोड थाना एवं आगे चौक तक मुख्य मार्ग के सड़क के दोनों ओर स्थित व्यवसाय संस्थानों में, सतीगुड़ी चौक से सी मार्ट होते हुए बेटी बचाओ बचाओ चौक एवं सुभाष चौक तक स्थित छोटे बड़े सभी दुकानों में, गांधी गंज स्थित व्यवसाई प्रतिष्ठानों में, अशर्फी देवी हॉस्पिटल स्थित चौक से लेकर गुरुद्वारा तक के सभी व्यवसायिक संस्थानों एवं दुकानों में और श्याम टॉकीज रोड स्थित दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग बिक्री की जांच एवं सामानों की बिक्री में सिंगल यूज प्लास्टिक की कैरीबैग उपयोग नहीं करने की दुकान संचालकों, व्यवसायियों ठेला, गुमटी संचालकों को सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री एवं सामानों को देने उपयोग नहीं समझाइश दी गई। इस दौरान विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों ठेला, गुमटी एवं दुकानों से बड़ी मात्रा में सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिक डिस्पोजल, चम्मच, प्लास्टिक कटोरी, कैरी बैग, पानी पाउच एवं अन्य सामान की जब्ती की गई। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं बिक्री करने वाले 192 प्रकरण बनाते हुए दो लाख 90 हजार जुर्माने की कार्यवाही कार्रवाई की गई।
प्लास्टिक से पर्यावरण होती है प्रदूषित, स्वास्थ्य पर पड़ता है प्रभाव
महापौर श्रीमती जानकी काटजू ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के निर्देश से राज्य शासन ने राज्य में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग एवं बिक्री हो पूर्णता प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें हम सभी को पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने और इसके संरक्षण के लिए आगे आना होगा। इसके लिए हम सभी को जागरूक होना होगा और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग करने वाले और बिक्री करने वालों को रोकने और टोकने जैसे भी कार्य करने होंगे। इससे ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग पूर्ण रूप से खत्म हो पाएगा और हमारा पर्यावरण सुरक्षित संरक्षित रहेगा। इससे शहरवासियों को भी स्वास्थ्य लाभ होगा वे स्वस्थ रहेंगे। महापौर श्रीमती काटजू ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और अपने आस-पड़ोस के लोगों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाली नुकसान के प्रति जागरूक करने की अपील की है।
व्यवहार में लाना होगा परिवर्तन
स्वास्थ्य विभाग प्रभारी एम आई सी सदस्य संजय देवांगन ने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने के लिए हम सभी को व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। इसके लिए हमें बस एक छोटा सा काम करना होगा, कि हम जब भी घर से बाहर निकले तो अपने साथ वाहनों में एक थैला लेकर चलें, ताकि घर वापस आते समय यदि कोई सामान लाना हो तो हम सब्जी बेचने वालों से या राशन दुकानदारों से सामान को रखने और उसे घर तक ले जाने प्लास्टिक कैरी बैग की मांग न करनी पड़े। समानों या सब्जियों को लेने के लिए हम अपने साथ ले गए थैला का उपयोग करें। ऐसा करने पर निश्चित तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूर्णता बंद हो जाएगा। एमआईसी सदस्य श्री देवांगन ने शहरवासियों से घर से निकलते समय थैला लेकर निकलने और घरों में उपयोग के लिए राशन एवं सब्जी लाने में उस थैला का उपयोग करने की अपील की है।