हाथ में फ्रैक्चर और पीठ पर सिगरेट से दागने के निशान
रायपुर. राजधानी रायपुर के पंडरी क्षेत्र में तीन साल के मासूम बच्चे के साथ कथित क्रूरता का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्चे का सौतेला पिता उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता था, जबकि मां उसे रोकने के बजाय चुप रहती थी। मारपीट में बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। उसकी बाईं आंख में भी गंभीर सूजन है। वहीं, पीठ पर सिगरेट से दागने के निशान मिलने की बात भी शिकायत में सामने आई है। मामले में पुलिस ने मां और सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
छह साल की बहन ने मोहल्ले वालों को बताया
पुलिस के मुताबिक, घटना तरुण नगर, लोधीपारा की है। 13 अक्टूबर की सुबह करीब 8:30 बजे छह वर्षीय लक्ष्मी ने मोहल्ले के लोगों को अपने छोटे भाई के साथ मारपीट किए जाने की जानकारी दी। मासूम की हालत और शरीर पर चोट के निशान देखकर बस्ती के लोग चिंतित हो गए। इसके बाद वे सिविल लाइन थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई।
पति-पत्नी के विवाद का गुस्सा बच्चे पर निकालने का आरोप
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, बच्चे का सौतेला पिता राजा उसके साथ मारपीट करता था। आरोप है कि पति-पत्नी के बीच जब भी विवाद होता था, वे गुस्से में मासूम की पिटाई करते थे। मां अन्नू देवी पर भी बच्चे को बचाने के लिए उचित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया गया है। बस्ती के लोगों का कहना है कि बच्चे के साथ पहले भी मारपीट की गई थी।
बच्चे की सुरक्षा को लेकर उठाई मांग
घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस से बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराने और उसे बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश करने की मांग की है। लोगों ने मासूम को सुरक्षित बाल गृह में रखने की भी अपील की है, ताकि वह दोबारा किसी तरह की हिंसा का शिकार न हो। शिकायतकर्ताओं ने आशंका जताई कि कार्रवाई के डर से परिवार किराए का मकान छोड़कर कहीं और जा सकता है।
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने बच्चे के साथ क्रूरता और मारपीट के आरोप में मां अन्नू देवी तथा सौतेले पिता राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) और 3(5) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।