दहेज प्रताड़ना से तंग नवविवाहिता की फांसी लगाकर मौत, पति और सास-ससुर गिरफ्तार

शादी के बाद से दहेज में मोटरसाइकिल और कार खरीदने के लिए दो लाख रुपये की मांग कर किया जा रहा था प्रताड़ित

रायगढ़. महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं उन्हें न्याय दिलाने के उद्देश्य से एसएसपी  शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में संचालित “अभियान संवेदना” के तहत भूपदेवपुर पुलिस ने नवविवाहिता की फांसी लगाकर मृत्यु के मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। मर्ग जांच में मृतिका को दहेज की मांग को लेकर पति एवं सास-ससुर द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के तथ्य सामने आने पर पुलिस ने तीनों के विरुद्ध धारा 80, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को आज दिनांक 07.11.2026 को रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार थाना भूपदेवपुर के मर्ग क्रमांक 36/2026 धारा 194 बीएनएसएस की जांच में ग्राम जैमुड़ा निवासी नीता पटेल, पति राकेश पटेल, उम्र 34 वर्ष की मृत्यु के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। मृतिका का विवाह करीब तीन वर्ष पूर्व ग्राम जैमुड़ा निवासी बंधुराम पटेल के पुत्र राकेश पटेल के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। शादी के करीब एक वर्ष बाद से ही पति राकेश पटेल, सास शांति बाई पटेल एवं ससुर बंधुराम पटेल द्वारा कम दहेज लाने तथा मोटरसाइकिल नहीं लाने की बात कहकर उसके साथ विवाद, मारपीट एवं प्रताड़ना की जाती थी। इतना ही नहीं, करीब चार-पांच माह पूर्व आरोपियों द्वारा कार खरीदने के लिए दो लाख रुपये की मांग करते हुए भी मृतिका के साथ विवाद एवं मारपीट की गई थी। लगातार दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर दिनांक 19.10.2026 की दोपहर नीता पटेल ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नवविवाहिता की मृत्यु होने के कारण कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा पंचनामा कार्रवाई कराई गई तथा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फांसी लगाना लेख किया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष के परिजनों के कथनों से यह तथ्य सामने आया कि पति, सास एवं ससुर द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगातार शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के कारण मृतिका ने यह कदम उठाया। मर्ग जांच में प्राप्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक रोशन कौशिक द्वारा दिनांक 04.11.2026 को आरोपी पति, सास एवं ससुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 140/2026 धारा 80, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी खरसिया सतीश भार्गव द्वारा अग्रिम विवेचना एवं कार्रवाई की गई। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने आज दिनांक 07.11.2026 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपी —

1. राकेश पटेल पिता बंधुराम पटेल, उम्र 34 वर्ष। 2. बंधुराम पटेल पिता स्व. संपतलाल, उम्र 56 वर्ष। 3. श्रीमती शांति बाई पटेल पति बंधुराम पटेल, उम्र 52 वर्ष। तीनों आरोपी ग्राम जैमुड़ा, थाना भूपदेवपुर, जिला रायगढ़ के निवासी हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत रिमांड पर भेजा गया है।

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