Raigarh News: रायगढ़. खरसिया पुलिस द्वारा गुम नाबालिक मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक और बालिका को भगा ले जाने में सहयोगी रहे आरोपित के रिश्तेदार को संगीत धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।
जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल को थाना खरसिया में बालिका के पिता द्वारा उसकी नाबालिक लड़की के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि 24 अप्रैल के शाम लड़की खरसिया जा रही हूं कहकर घर से निकली और वापस नहीं आई । लड़की के परिजनों ने ग्राम कुधरी डभरा के रहने वाले कैलाश रौतिया पर नाबालिक लड़की को भगा ले जाने की शंका जाहिर किए थे। खरसिया पुलिस द्वारा संदेही कैलाश रौतिया पर अप.क्र. 252/2024 धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गुम बालिका और संदेही की पताताजी की गई।
29 अप्रैल को पुलिस ने बालिका को उसके गांव से दस्तयाब कर बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जिसमें बालिका बताई कि पिछले साल रिश्तेदार की शादी में कैलाश रौतिया से जान पहचान हुआ था । दोनों मोबाइल पर बातचीत करते थे। कैलाश रौतिया घर मिलने के बहाने आता था और इसी बीच उसने शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया । बालिका बताई कि 24 अप्रैल के दोपहर कैलाश उसके मामा बजरंग रौतिया के मोटर सायकल लेकर घर आया और खरसिया घूम कर आते हैं कहकर उसके मामा बजरंग रौतिया के घर ले गया।
उसके मामा बजरंग ने दोनों को पुसौर रिश्तेदार के घर रहने चले जाओ कहकर पुसौर चौंक तक मोटर सायकल में लाकर छोड़ा । जहां कैलाश रौतिया ने शादी का विश्वास देकर शारीरिक संबंध बनाया। थाने में रिपोर्ट होने और पुलिस की खोजबीन की जानकारी पर कैलाश रौतिया गांव में छोड़कर भाग गया था । प्रकरण में धारा 366 ,376 (2)n, 109 आईपीसी एवं 6, 17 पॉक्सो एक्ट की धारा विस्तारित कर खरसिया पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी कैलाश रौतिया (18 साल 8 माह) निवासी ग्राम कुधरी और बजरंग रौतिया पिता जोतराम रौतिया निवासी बानीपाथर खरसिया को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। जहां न्यायाधीश द्वारा आरोपी और उसके सहयोगी का जेल वारंट जारी करने पर पुलिस ने आरोपियों को जेल दाखिल किया है।