हत्या के मामले में आरोपियों को अजीवन कारावास, मुर्गा काटने के चापड़ से युवक पर किया था वार

रायगढ़. पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद मुर्गा काटने वाले चापड़ हथियार से उसके गर्दन के पास वार कर दिया। इससे खून से लथपथ हालत में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मामले की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां प्रकरण में कोर्ट ने आरोपियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अजय लहरे ने 5 अप्रैल 2022 को थाना चक्रधर नगर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह चक्रधर नगर रेलवे फाटक के पास मुर्गा काटने का काम करता है। उसके साथ शिव दास औन अन्य लोग भी काम करते हैं। उनके साथ कुछ समय पहले नंदकिशोर भुईहर व कृष्णा जाल भी काम करते थे। कृष्णा जाल 5 अप्रैल 2022 को करीब साढ़े दस बजे उनके दुकान में घुमने आया था। कुछ देर बाद करीब 11 बजे उनके दुकान में नंदकिशोर भूईंहर 20 साल निवासी आईटीआई काॅलोनी अंबेडकर आवास और उसका साथी धन्नू घसिया 24 साल एक्टीवा मोटरसायकल से आये व दोनों कृष्णा जाल से पुराने रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्का से उसकी पिटाई करने लगे। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया लड़ाई-झगड़े के दौरान नंदकिशोर र्भुइंहर ने मुर्गा दुकान में रखे मुर्गा काटने का लोहे का धारदार चापड़ हथियार को उठाकर कृष्णा जाल को हत्या करने के लिए बायें गर्दन में जोर से मार दिया। जिससे कृष्णा जाल की मौत हो गई। घटना के बाद नंदकिषोर अपने साथी धन्नू घसिया के साथ भाग गया। घटना के बाद मामले की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने अर्थदंड से भी दंडित किया जहां प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सर्व विजय अग्रवाल की कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपियों का दोष सिद्ध पाया। जिसके बाद मामले में आरोपियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1-1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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