अवैध महुआ शराब के कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई, 42 लीटर शराब जब्त

एक पुरुष और एक महिला के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई

रायगढ़. जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत रायगढ़ पुलिस ने अवैध महुआ शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना कोतरारोड़ और पूंजीपथरा क्षेत्र से कुल 42 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। दोनों थाना क्षेत्रों में पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर दबिश देकर अवैध शराब बिक्री के लिए रखे जाने के मामलों का खुलासा किया और एक पुरुष तथा एक महिला के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की।

कोतरारोड़ पुलिस ने 30 लीटर महुआ शराब के साथ युवक को पकड़ा

जानकारी के अनुसार, 13 अक्टूबर 2026 को थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक शील आदित्य सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कुसमुरा निवासी रामदास सारथी अपने घर के पास अवैध रूप से महुआ शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी ने प्रधान आरक्षक रवि साय के नेतृत्व में पेट्रोलिंग टीम को मौके पर रवाना किया। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा, जिसने पूछताछ में अपना नाम रामदास सारथी पिता झीटकु सारथी, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम कुसमुरा, थाना कोतरारोड़, जिला रायगढ़ बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से तीन प्लास्टिक झिल्लियों में रखी कुल 30 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 6,000 रुपये है, गवाहों के समक्ष जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण विवेचना में लिया गया।

पूंजीपथरा पुलिस ने महिला के घर से 12 लीटर शराब की जब्त

इसी क्रम में 13 अक्टूबर 2026 को थाना पूंजीपथरा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम तुमीडीह निवासी पंचकुमारी मांझी अपने घर में अवैध बिक्री के लिए महुआ शराब रखी हुई है। सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पंचकुमारी मांझी पति रोहित मांझी, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम तुमीडीह, थाना पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ के कब्जे से 15 लीटर क्षमता वाले डिब्बे में रखी करीब 12 लीटर हाथभट्ठी निर्मित कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 1,200 रुपये है । अवैध शराब जब्त कर महिला के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की।

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