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Reading: मंदिर के भूमि की बिक्री, मकान निर्माण भी हो गया, हटाने का निर्देश भी कागजों तक सीमित, अवैध निर्माण को हटाने तीन दिन का दिया था समय माह भर बीता, कार्रवाई शून्य, कार्रवाई नहीं कर अधिकारी अतिक्रमण को दे रहे बढ़ावा
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मंदिर के भूमि की बिक्री, मकान निर्माण भी हो गया, हटाने का निर्देश भी कागजों तक सीमित, अवैध निर्माण को हटाने तीन दिन का दिया था समय माह भर बीता, कार्रवाई शून्य, कार्रवाई नहीं कर अधिकारी अतिक्रमण को दे रहे बढ़ावा

Mohsin Khan
Last updated: 24 April 2023 20:30
Mohsin Khan 4 Min Read
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रायगढ़. शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर माफियाओं की नजर है। जहां सरकारी जमीन नजर आ रही है। उसमे अतिक्रमण हो रहा है। यहां तक की मंदिर की भूमि पर भी अवैध तरीके से निर्माण पर बिक्री भी कर दिया गया। जब इसकी शिकायत हुई तो तहसीलदार ने उक्त निर्माण को हटाने के लिए तीन दिन का समय देते हुए नोटिस जारी किया गया, लेकिन दो माह बीतने के बाद भी कार्रवार्ई नहीं हो सकी। इस तरह विभागीय अधिकारी भी अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं।
शहर के रियापारा मोहल्ले में चौहान समाज के द्वारा वर्षों पूर्व भगवान विष्णु का मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर की देखरेख के लिए एक व्यक्ति का नियुक्ति किया गया था। वहीं मंदिर के पास ही रिक्त भूमि थी। बताया जा रहा है कि मंदिर रिक्त भूमि को बिक्री कर दिया गया। उक्त जमीन पर अवैध निर्माण सीता राम चौहान के द्वारा किए जाने की बात सामने आई है। वहीं खरीददार का नाम मुक्ति कुमारी चौहान पति सुलेंद्र कुमार चौहान है। मंदिर की भूमि पर निर्माण होने के बाद का विरोध शुरू हुआ। वहीं अवैध कब्जा के बाद किए गए निर्माण को हटाने के लिए लोग तहसील न्यायालय पहुंचे। तहसील में सुनवाई के बाद तहसीदार के द्वारा उक्त जमीन से अवैध रूप से किए गए निर्माण को हटाने के लिए आदेश जारी किया गया। खास बात यह है कि यह आदेश तहसील न्यायालय से फरवरी माह में जारी किया गया। इसमें स्पष्ट आदेश था कि तीन दिन के भीतर उक्त जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाए, लेकिन दो माह बीतने के बाद अवैध कब्जा को नहीं हटाया जा सका। ऐसे मेें यह सवाल उठ रहा है कि तहसील न्यायालय से जारी किए गए आदेश रद्दी की टोकरी में समा गया है।

कार्रवाई के लिए गठित की गई थी टीम
तहसीलदार के द्वारा उक्त अवैध निर्माण को हटाने के लिए न कि आदेश जारी किया गया था बल्कि इसके लिए बकायदा टीम भी गठित की गई थी। इस टीम में बेलादुला के राजस्व निरीक्षक ललिता सिदार, बड़े रामपुर हल्का पटवारी राजीव चौहान, बेलादुला हल्का पटवारी धुर्नजय डनसेना व माल जमादार को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी।
खरीददार फंस गए
बताया जा रहा है कि उक्त जमीन को बिक्री करने के समय खरीददार को यह आवश्वासन दिया गया था कि वह जमीन उनके कब्जे की है। इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, जबकि उक्त जमीन रिक्त भूमि खसरा नंबर १५/२,१८/३, २८/३ के रकबा ०.३३६ हेक्टेयर में भू स्वामी, भगवान विष्णु भगवान मंदिर, जन्याराम पिता कनीराम, जगतराम, दादू रामेश्वर बस्तीराम प्रबंधक कलेक्टर रायगढ़ के नाम से दर्ज है।
वर्सन
स्वयं के द्वारा अवैध निर्माण को हटा दिए जाने की बात कही गई थी। यदि संबंधित निर्माण को नहीं हटाया गया है तो कार्रवाई की जाएगी।
लोमेश मिरी, तहसीलदार, रायगढ़

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