Raigarh News: रायगढ़. श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना संचालित है। जिसके अंतर्गत बस/रेल के माध्यम से 50 कि.मी.तक दैनिक यात्रा किए जाने हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को परिवहन विभाग रेल मंडल तथा नगर निगम द्वारा निर्धारित दर पर मंथली सीजन टिकट कार्ड प्रदाय किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति राशि मंडल (श्रम विभाग)द्वारा देय होगा।
उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग अंतर्गत छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निर्माणी मजदूरों को एवं असंगठित कर्मकार मंडल के अंतर्गत असंगठित कर्मकारों का पंजीयन किया जाता है। छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत 69,766 मजदूरों का पंजीयन हुआ है। विभाग के अंतर्गत श्रमिक पंजीयन नि:शुल्क है एवं किसी भी सीएससी सेंटर अथवा स्वयं के द्वारा किसी भी कम्प्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। वर्तमान में शासन द्वारा श्रम विभाग के पंजीयन एवं योजनाओं के आवेदन हेतु मोबाइल एप्प श्रमेव जयते जारी किया गया है जिसमें श्रमिक स्वत: ही अपना पंजीयन कर सकते है एवं पंजीकृत श्रमिक योजना हेतु आवेदन कर सकते है। उक्त आवेदन google playstore अथवा श्रम विभाग की वेबसाईट cglabour.nic.in में उपलब्ध है।
पात्रता
यह योजना उन भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील है जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत है। यदि कोई श्रमिक राज्य शासन की समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना प्रारंभ के पश्चात मंथली सीजन टिकट कार्ड (एमएसटी) जारी होने के तीन माह के भीतर (90 दिवस के अंदर)लाभ दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र के मूल स्कैन प्रति, हितग्राही के आधार कार्ड की मूल्य स्कैन प्रति, हितग्राही के बैंक पासबुक की मूल्य स्कैन प्रति एवं मंथली सीजन टिकट कार्ड (एमएसटी) की मूल्य स्कैन प्रति आवश्यक है।